नई दिल्ली। रविवार को भारतीय चुनाव आयोग ने अगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। चुनाव आयोग ने सात चरणों में मतदान कराने का फैसला किया। इस ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गया है। वहीं, आचार संहिता का उल्लंघन का पहला मामला भी सामने आ गया है। बिहार में आरएलएसपी सांसद ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन कर दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है।
सांसद ने किया आचार संहिता का उल्लंघन
सीतामढ़ी से आरएलएसपी सांसद राजुकमार शर्मा ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रविवार शाम को ही एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है। वहीं, मीडिया ने जब इस बाबत उनसे सवाल किया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन, सोमवार को इस मामले में कार्रवाई हो गई। डीएम डॉ. रणजीत कुमार सिंह के आदेश पर एसडीओ सदर मुकुल कुमार गुप्ता ने नगर थाने में सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। डीएम ने बताया कि रविवार शाम पांच बजे के बाद चुनाव को लेकर देशभर में आचार संहिता लागू हो गई। इसके तहत कोई भी उद्घाटन और शिलान्यास नहीं किया जा सता है। सभा और जुलूस आदि के लिए भी प्रशासनिक स्वीकृति जरूरी है। लेकिन, सांसद ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रविवार की शाम परिसदन में एम्बुलेंस सेवा का उदघाटन किया। इसलिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिले में आचार संहिता का सख्ती से पालन होगा। नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
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