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Friday, December 22, 2023

Liquor permission in Gujarat : गुजरात सरकार दी शराबबंदी कानून में राहत, यहां के कर्मचारी और मेहमान पी सकेंगे शराब

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली गुजरात में राज्य की स्थापना (एक मई 1960) से ही शराब की बिक्री, उपयोग, संग्रह पर पाबंदी है। ऐसा पहली बार है, जब खुद राज्य सरकार ने किसी स्थल पर आधिकारिक रूप से शराब का सेवन करने की छूट दी है। यह छूट गुजरात की राजधानी गांधीनगर में विकसित हो रही गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) में दी गई है। गुजरात के नशाबंदी एवं आबकारी विभाग के निदेशक की ओर से शुक्रवार को इसकी आधिकारिक जानकारी दी गई। इसके तहत राज्य सरकार में उच्च स्तर पर यह निर्णय किया गया है।

वाइन एंड डाइन सुविधा का उच्च स्तरीय निर्णय

इस निर्णय के तहत गिफ्ट सिटी में अधिकृत तौर पर कार्य करने वाले कर्मचारी, अधिकारियों, कार्यालय मालिकों तथा वहां अधिकृत तौर पर आनेवाले मेहमानों को शराब के सेवन की छूट रहेगी। गिफ्ट सिटी-ग्लोबल फाइनांशियल एवं टेक्नोलॉजी का हब बन रहा है, जहां आर्थिक गतिविधियां होती हैं। पूरे विश्व से निवेशक, तकनीक विशेषज्ञ आते हैं। गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीयस्तर की कम्पनियों के लिए ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम मुहैया कराने के लिए गिफ्ट सिटी क्षेत्र में वाइन एंड डाइन सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रोहिबिशन नियमों (शराबबंदी) में बदलाव करने का उच्चस्तरीय निर्णय किया गया है।

कर्मचारी, कार्यालय मालिकों को मिलेंगे लीकर परमिट

निर्णय के तहत गिफ्ट सिटी में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों, कार्यालय के मालिकों को लीकर (शराब) एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इसके जरिए वे गिफ्ट सिटी में वाइन एंड डाइन सेवा देने वाली होटल, रेस्टोरेन्ट और क्लब में जाकर वहां लीकर का सेवन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रत्येक कंपनी जिस मेहमान को अधिकृत करे ऐसे मेहमान को भी अस्थायी लीकर एक्सेस परमिट दिया जाएगा। ऐसे मेहमान कंपनी के स्थायी कर्मचारी की उपस्थिति में ऐसे होटल और रेस्टोरेन्ट या क्लब में जाकर शराब का सेवन कर सकेंगे।

होटल, रेस्टोरेंट, क्लब को मिलेगा शराब परोसने का लाइसेंस

निर्णय के तहत गिफ्ट सिटी में स्थित होटल, रेस्टोरेन्ट या क्लब अपने यहां वाइन एंड डाइन फेसिलिटी अर्थात एफएल-3 का नशाबंदी एवं आबकारी विभाग से लाइसेंस ले सकेंगे। हालांकि ऐसे होटल, क्लब या रेस्टोरेन्ट लीकर की बोतल की बिक्री नहीं कर सकेंगे। वे सिर्फ उनके परिसर में शराब को परोस सकेंगे। लाइसेंस वाली होटल, रेस्टोरेन्ट या क्लब में शराब के आयात, संग्रह या परोसने की प्रक्रिया पर नशाबंदी एवं आबकारी विभाग की ओर से देखरेख और नियंत्रण रखा जाएगा।

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