कमला नगर निवासी युवक का अपहरण कर तीस लाख रूपये की फिरौती मांगने के एक मामले में अदालत ने छतरपुर निवासी अजीज खां को उम्रकैद-1 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया है। मामला कमला नगर थाने का है। सरकारी वकील मंजू जैन सिंह ने बताया कि एमपी नगर स्थित प्रायवेट कंपनी में कार्यरत शुभांकर नंदी का 12 जुलाई 2002 को अपरहण कर अजीज और उसके साथियों ने शुंभाकर के परिजनो से तीस लाख की फिरौती मांगी थी। पूर्व में घटना में शामिल अजीज के साथी प्रकाश, विकास, भूपाल, कुलेन्द्र, सुरेन्द्र और गोपाल सोनी के संबंध में पूर्व में निर्णय पारित हो गया था। अजीज मामले में फरार था।
दो दुष्कर्मियों को 10 साल की कैद
नाबालिग के साथ ज्यादती के एक मामले में अदालत ने रवि और शंकर कुशवाह निवासी रतन कॉलोनी करोंद को 10-10 साल के कारावास-2-2 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश वन्दना जैन ने यह फैसला सुनाया है। मामला निशातपुरा थाने का है। अभियोजन अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि 15 वर्षीय नाबालिग 17 फरवरी 2017 की रात करीब 9 बजे रतन कालोनी मे किराना स्टोर से नमकीन लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में रवि नाबालिग को एक बिल्डिंग मे ले गया, वहां रवि और शंकर ने नाबालिग के साथ ज्यादती की थी।
उपभोक्ताओं को बताएंगे उनके अधिकार और गुणवत्ता परीक्षण
उपभोक्ता अधिकार दिवस पर 15 मार्च को भोपाल हाट में उपभोक्ताओं को जागरूक करने संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां विशेषज्ञों द्वारा दी जाएंगी। इसके साथ फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों के लाभ और उनके गुणों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। इसके पहले उपभोक्ताओं केा जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली जाएगी। भोपाल हाट में दोपहर 12 बजे होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मप्र राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर स्वाई होंगे।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/2HBXUUi
No comments:
Post a Comment