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Wednesday, March 13, 2019

NGT ने दिया नर्मदा के उद्गम स्थल के पास बने टॉयलेट को तोडऩे का आदेश

एनजीटी ने नर्मदा नदी के अमरकंटक स्थित उद्गम स्थल के पास बने सार्वजनिक शौचालय को तोडऩे का आदेश दिया है। इसके साथ अब इसका निर्माण मंदिर के सौ मीटर दायरे के बाहर ही करने के निर्देश दिए हैं। आदेश की कॉपी जिला कलेक्टर और संबंधित नगर पालिका अधिकारी को भी भेजने के लिए कहा है। दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट ट्रिब्यूनल ने अगली सुनवाई में 2 अप्रैल को पेश करने के लिए कहा है।

एनजीटी सेंट्रल जोनल बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मंगलवार को संजीव तिवारी द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें पुष्टि हो गई कि टॉयलेट का निर्माण उद्दगम स्थल के सौ मीटर के दायरे में हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील धर्मवीर शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद एनजीटी ने टॉयलेट को तोडऩे और इसे उद्गम स्थल के सौ मीटर दायरे से बाहर शिफ्ट करने का आदेश पारित किया है।

एनजीटी ने पूछा स्टे के बावजूद वन क्षेत्र में कैसे हो रहे निर्माण

भोपाल।

केरवा से कलियासोत के बीच जंगल में प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कैसे हो रहे हैं। इसकी जांच कर रिपोर्ट दें। एनजीटी ने मंगलवार को यह निर्देश दिए हैं। एनजीटी सेंट्रल जोनल बेंच ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राशिद नूर खान की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील संभव सोगानी ने बताया कि दामखेड़ा में अभी भी निर्माण चल रहा है। इसके फोटो आदि सबूत भी पेश किए गए। इस पर ट्रिब्यूनल ने अन्य पक्षों से पूछा कि स्टे ऑर्डर के बावजूद वहां पर निर्माण कैसे हो रहा है। इसकी जांच के लिए 18 मार्च को संयुक्त निरीक्षण के लिए भी कहा गया है।

संवैधानिक कानून पर सेमिनार 16 से

भोपाल।

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से 16-17 मार्च को संवैधानिक कानून विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से आयोजित होने वाले इस सेमिनार में कई कानूनी विशेषज्ञ शामिल होंगे। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य छात्रों में शोध और प्रकाशन की संस्कृति विकसित करना और कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना है।



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