इंदौर. सेना के मेजर के खिलाफ महिला अफसर से बलात्कार के केस में पुलिस खात्मा पेश कर सकती है। अभी तक जांच में पुलिस को बलात्कार के सबूत नहीं मिले हैं। मेजर से शादी के सबूत मांगे गए हैं।
18 जनवरी 2019 को अन्नपूर्णा पुलिस ने मेजर अंकुरसिंह की शिकायत पर महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। मेजर का आरोप है, महिला ने फर्जी नाम से परिचय दिया। खुद को अविवाहित व कम उम्र का बता आर्य समाज मंदिर में शादी की। पुलिस ने लंबी जांच के बाद केस दर्ज किया। महिला एवं बाल विकास विभाग में अफसर महिला के पति पुलिस अधिकारी हैं और इंदौर में सीएसपी रहे हैं। केस के अगले दिन तेजाजीनगर थाने में महिला ने मेजर के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया था। मेजर ने अग्रिम जमानत ले ली। उन्होंने मंगलवार को अन्नपूर्णा थाने में बयान दिए। अग्रिम जमानत के दस्तावेज तेजाजीनगर थाने में दे, गिरफ्तारी के प्रयास किए, लेकिन टीआई नीरज मेड़ा ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया।
खत्म हो सकता है केस
मेजर ने एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र से भी संपर्क किया। बताते हैं, पुलिस को बलात्कार के केस में कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए मेजर की गिरफ्तारी की संभावना से इनकार किया है। मेजर से शादी और हनीमून के सबूत मांगे हैं, जिसके आधार पर बलात्कार के केस में खात्मा हो सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अफसर कुछ नहीं बोल रहे।
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