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Monday, March 11, 2019

Social Media पर नहीं चलेगी राजनीतिक पार्टियों की मनमानी, ये किया तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 का ऐलान हो गया है और इस बीच चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं जो राजनीतिक पार्टियां और सोशल मीडिया कार्यकर्ता और उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। अगर इन दिशा निर्देश का वो पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने ये निर्देश खास करके सोशल मीडिया के लिए जारी किया है ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सकें।

उम्मीदवार सोशल मीडिया पर ये गलती करने से बचे

  • हर उम्मीदवार को नॉमिनेशन फाइल करते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देनी होगी। जैसें- ट्विटर, फेसबुक और इंटाग्राम। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और बाद में इसकी जानकारी चुनाव आयोग को मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • चुनाव के दौरान अभी तक सभी राजनीतिक पार्टियां प्री सर्टिफाइड हुए बिना विज्ञापन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि चुनाव आयोग का आदेश कि फेसबुक और ट्विटर पर डाले जाने वाले सभी विज्ञापन प्री सर्टिफाइड और वेरीफाई होने चाहिए।
  • इसके अलावा विज्ञापन चलाने से पहले हर उम्मीदवार को ये जानकारी देनी जरूरी है कि सोशल मीडिया पर विज्ञापन को लेकर कितने पैसे खर्च किए गए हैं। साथ ही किसी तरह की अभद्र भाषा और फेक न्यूज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते पाएं गए तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
  • चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी और उसके उम्मीदवार प्रचार के दौरान भारतीय सेना या डिफेंस की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होते देखा जाएगा तो उसके खिलाफ ग्रीवेंस ऑफिसर को शिकायत दर्ज किया जाएगा।
  • इतना ही नहीं उम्मीदवारों के जरिए फेसबुक, ट्विटर, गूगल पर डाले गए सभी पोस्ट को आईटी जाएंट के जरिए हाईलाइट किया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से Whatsapp के लिए क्या निर्देश दिया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं है।


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