
इंदौर. चार साल की मासूम के साथ बलात्कार कर फिर पत्थर से कुचल कर हत्या करने वाले की फांसी की सजा हाई कोर्ट ने भी कन्फर्म कर दी है।
धार जिले के मनावर की इस घटना में १७ मई २०१८ को निचली अदालत ने आरोपी करण (१९) पिता फतिया को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। सजा को कंफर्म कराने के लिए शासन हाई कोर्ट आया था। जस्टिस पीके जायसवाल और जस्टिस एसके अवस्थी की युगल पीठ ने गत दिनों सुनवाई करने के बाद सुरक्षित रखा फैसला गुरुवार को सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए सजा कायम रखी है। हालांकि अब दोषी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता बाकी है। शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट भुवन गौतम ने बताया, 15 दिसंबर 2017 को मनावर के जगन्नाथपुरा मोहल्ले में बच्ची को करण घर के बाहर से उठाकर ले गया था।
१९ दिन में पेश कर दिया था चालान
घटना के 19 दिन बाद ही पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया था। 153 दिन में 20 गवाहों और डीएनए एक्सपर्ट के बयान के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अकबर खान ने 50 पेज का फैसला सुनाने हुए उसे फांसी की सजा दी। फैसले में उन्होंने लिखा था कि बेटियां खुदा की रहमत हैं और उन्हें क्षत-विक्षत लाश के रूप में बदलने वाला अपराधी उदारता के लायक नहीं है।
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